मुजफ्फरपुर, सितम्बर 1 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। करीब 11 वर्ष पुराने 50 हजार रुपये के चेक बाउंस मामले में आदेश का पालन नहीं करने पर एसीजेएम पूर्वी प्रथम के कोर्ट ने नगर थानाध्यक्ष को तलब किया है। इस मामले में आरोपित अखाड़ाघाट के व्यवसायी सुनील कुमार सिंह के विरुद्ध कोर्ट ने गैर जमानती वारंट, इश्तेहार व कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया था। कोर्ट के इसमें से किसी आदेश का पालन नगर थाना की पुलिस ने नहीं किया। इसपर कोर्ट ने नगर थानाध्यक्ष को तलब किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तिथि तय की है। मालूम हो कि 2015 में मंजय कुमार ने व्यवसायी सुनील कुमार सिंह के विरुद्ध चेक बाउंस का मामला कोर्ट में दर्ज कराया था। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस केस: कोर्ट में पेश नहीं होने से आरोपी का बेलबॉन्ड रद्द, वारंट जारी

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