मुजफ्फरपुर, सितम्बर 25 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। मोतीझील स्थित एक बड़े कपड़ा दुकान के संचालक समेत तीन लोगों पर मकान का किराया नहीं देने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। 80 वर्षीय आदित्य कुमार चटर्जी ने शुक्रवार को एसएसपी को आवेदन देकर यह आरोप लगाया है। आवेदन के अनुसार, पांच जनवरी 2024 को आदित्य कुमार चटर्जी और दुकानदार, उनकी पत्नी और एक अन्य के बीच लीज पेपर तैयार हुआ था। इसमें मोतीझील स्थित व्यावसायिक मकान की दूसरी और तीसरी मंजिल किराये पर देने की बात तय हुई थी। दोनों मंजिलों का किराया 1.11 लाख रुपये प्रति माह प्रति मंजिल निर्धारित हुआ था। लीज के समय सुरक्षा राशि के रूप में 6.66 लाख रुपये जमा किए थे। आरोप है कि कुछ समय तक किराये की राशि दी गई। बाद में भुगतान बंद कर दिया गया। किराया भुगतान के लिए 29 जुलाई 2025 को पांच लाख रु...