मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 27 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बेटी के प्रेम विवाह के गुस्से में दामाद की हत्या मामले में सास को राहत मिली है। हाइकोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत दे दी है। सिवाईपट्टी थाना के बनघारा गांव की इस घटना में ससुर, ममेरा ससुर और अन्य पुरुष रिश्तेदारों पर केस सत्य पाया गया है। पुलिस जांच कर रही है और एसडीपीओ ने सुपरविजन में कार्रवाई का आदेश दिया है। पीड़िता तन्नू कुमारी ने पुलिस को बताया था कि लगभग डेढ़ साल पहले उसने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था। एफआईआर में नामजद सभी आरोपी मायके पक्ष के हैं और इस शादी का विरोध कर रहे थे। वे लोग बार-बार उसके पति आयुष कुमार की हत्या करने की धमकी दे रहे थे। बीते 11 जनवरी की रात को वह अपने ससुराल में अपने पति के साथ सो रही थी। आधी रात करीब 12 बजे उसके कमरे में गोली चलने की आव...