मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 9 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी के नेता मुकेश सहनी व इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी के विरुद्ध चुनाव चिन्ह के दुरुपयोग के आरोप के मामले की सुनवाई तीन माह में पूरी करने का ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया है। यह निर्देश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-11 के कोर्ट ने सीजेएम कोर्ट को दिया है। भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के रिवीजन वाद की सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया गया। भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर कुमार ओझा ने 18 अप्रैल 2024 को सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। यह भी पढ़ें- CJP को जंतर-मंतर प्रोटेस्ट की अनुमति क्यों नहीं मिली? सौरव दास ने दिल्ली पुलिस में लगाई थी अर्जी इसमें कहा था कि चुनाव आयोग से उनकी प...