मुजफ्फरपुर, अगस्त 22 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। चेक बाउंस के मामल में कोर्ट के आदेश के बाद भी अंतरिम प्रतिकर के रूप में 18 हजार नहीं देने पर रामबाग चौड़ी निवासी सुनील कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध रिकवरी वारंट जारी किया गया है। वारंट न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पूर्वी विनय कुमार के कोर्ट ने जारी किया है। इस तामिला के लिए डीएम को भेजा है। तीन लाख रुपये के चेक के बाउंस होने के मामले में कोर्ट ने राजीव कुमार झा को 36 हजार देने का आदेश दिया था। इसमें से 18 हजार ही राजीव को दिया गया। यह भी पढ़ें- Agra News: 22 लाख के चेक बाउंस में आरोपित तलब

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