मुजफ्फरपुर, सितम्बर 29 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रसं। कटरा की एक किशोरी को अगवा करने में विशेष पाक्सो कोर्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने आरोपित मो. सैफ अली को दोषी करार दिया। वह हथौड़ी थाना के खानपुर का रहने वाला है। 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने पांच गवाहों का कोर्ट में बयान कराया। आईओ ने 28 जुलाई 2026 को आरोपित के विरूद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। नौ मई 2026 को पीड़िता की मां ने कटरा थाने में प्राथमिकी कराई थी। इसमें कहा कि छह मई को उनकी पुत्री घर से निकली। आरोपित ने उसका अपहरण कर लिया। यह भी पढ़ें- मुशहरी की किशोरी को अगवा करने में अररिया का युवक दोषी

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