मुजफ्फरपुर, जुलाई 29 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। कथैया थाने के जसौली गांव में 11 वर्ष पहले पुरानी दुश्मनी में विनय भगत को चाकू मारने के दोषी जितेंद्र भगत को मंगलवार को तीन वर्ष की सजा सुनाई गई। सेशन ट्रायल के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम राजाराम संतोष कुमार ने सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामनारायण झा ने कोर्ट में सात गवाह पेश कियाए।कथैया थाना के जसौली गांव के विनय भगत ने 21 जून 2015 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें जितेंद्र भगत सहित उसके सात परिजनों को आरोपित बनाया था। एफआईआर में कहा था कि 20 जून 2015 की रात घर के बगल से अंडा खरीद कर वापस आ रहा था। पहले से घात लगाए जितेंद्र व अन्य आरोपितों ने उसे पकड़ लिया। जितेंद्र ने चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने 13 अगस्त 2015 को जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिय...