मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 29 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। सदर थाना क्षेत्र की 16 वर्षीया किशोरी के साथ छेड़खानी व अश्लील हरकत करने के दोषी सुरेश महतो को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 20 हजार रुपया जुर्माना भी देना होगा। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने गुरुवार को उसे यह सजा सुनाई। मामले में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष चार गवाहों को पेश किया।

मामले की पृष्ठभूमि फरार रहने की स्थिति में चार्जशीट :

घटना और पुलिस जांच पिछले वर्ष 19 दिसंबर को किशोरी के पिता ने सदर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 30 नवंबर 2025 को वह अपनी बड़ी पुत्री की इलाज के लिए सदर अस्पताल में आए थे। उसकी छोटी पुत्री घर में अकेली थी। रात में गांव का सुरेश महतो नशे की हा...