मुजफ्फरपुर, जुलाई 4 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। कथैया थाना क्षेत्र में 28 वर्ष पहले हथियार के साथ गिरफ्तार विजय शर्मा को डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई गई है। उसे दो हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। मामले के ट्रायल के बाद एडीजेएम पश्चिमी निधि नवनीत ने शनिवार को उसे सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पदाधिकारी इशिका जायसवाल ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। उन्होंने बताया कि आठ फरवरी 1998 को कथैया थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें विजय शर्मा व राम अयोध्या शर्मा को आरोपित बनाया गया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने इन दोनों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। ट्रायल के दौरान राम अयोध्या शर्मा की मौत हो गई।

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