मुजफ्फर नगर, अगस्त 20 -- Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर करीब 22 साल पुराने आपराधिक मुकदमे में आरोपी चैतन पंडित उर्फ चीनू पंडित की ओर से दाखिल हाजिरी माफी की अर्जी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या-3 ने खारिज कर दिया है। अदालत ने माना कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का उद्देश्य मुकदमे की कार्यवाही को अनिश्चितकाल तक लंबित रखना प्रतीत होता है। अदालत ने प्रार्थना पत्र को दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रस्तुत किए जाने की टिप्पणी करते हुए इसे निरस्त कर दिया।मामला सत्र परीक्षण संख्या-05/2022 सरकार बनाम चैतन पंडित उर्फ चीनू पंडित से संबंधित है। इसमें थाना कैराना से संबंधित धाराओं 147, 148, 302/149 व 201/149 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज है। मूल मुकदमा एसटी संख्या-1833/2007 सरकार बनाम नरेश पंडित आदि के रूप में चल रहा था। बाद...