मुजफ्फर नगर, अक्टूबर 22 -- Muzaffarnagar News: छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले रिश्ते के चाचा को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि दोषी शेष प्राकृत जीवनकाल तक जेल में रहेगा। कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदड लगाया है। पुलिस की मजबूत पैरवी पर दोषी को सजा सुनाई। सजा का मुख्य आधार पर एफएसएल रिपोर्ट व पीड़िता के बयान बने। एडीजीसी विनय अरोरा व विक्रांत राठी ने बताया कि खतौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 10 नवंबर 2024 को मजूदरी करने गया था। पड़ोस में रहने वाला आरोपी बिट्टु उसकी छह साल की बेटी को बहला फुसलाकर अपने घर पर ले गया और आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। बच्ची ने घर आकर अपनी मां को आपबीती सुनाई। उसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बच्ची के रिश्ते के चाचा बिट्टु को गिरफ्तार क...