मुजफ्फर नगर, अक्टूबर 18 -- Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर जनपद में फांसी वाले चर्चित जज रवि कुमार दिवाकर ने शनिवार को अदालत में आरोपी द्वारा आपबीती सुनाने पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस को अभियुक्त से मारपीट का कोई अधिकार नहीं है। एनडीपीएस एक्ट के आरोपी ने अदालत में पेशी के दौरान पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। विशेष न्यायाधीश दिवाकर ने एसएसपी को जांच कराने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।बता दें कि शनिवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-03 की अदालत में खतौली के आरोपी दीपक उर्फ शेरू को खतौली पुलिस ने रिमांड के लिए पेश किया। अदालत में पूछने पर आरोपी ने बताया कि उपनिरीक्षक नीरजा सिंह और एक अन्य पुलिसकर्मी ने उसके साथ मारपीट की है। यह भी पढ़ें- पुलिस को अभियुक्त से भी मारपीट का...