मुजफ्फर नगर, अक्टूबर 23 -- Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर ससुराल के बाहर धरना देकर बैठी महिला को जबरदस्ती उठाने और कार्रवाई करने के मामले में कोर्ट ने तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट व संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह कार्रवाई अन्यायपूर्ण व गैरकानूनी है।

ससुराल के बाहर धरने पर बैठी महिला अधिवक्ता अश्वनी शर्मा ने बताया कि पीनना गांव निवासी शिल्पी की शादी अप्रैल 2025 में अमित अहलावत के साथ हुई थी। दोनों की दूसरी शादी थी। 20 मई 2026 को महिला अपने परिवार के लोगों के साथ ससुराल पहुंची तो ससुराल पक्ष के लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। इस कारण महिला अपनी ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई।

महिला और परिजनों पर हुई कार्रवाई कई दिनों तक महिला ने अपने परिजनों के साथ ससुराल के बाहर धरना दिया। मामले में थाना प्रभारी...