मुजफ्फर नगर, अक्टूबर 10 -- Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में पॉक्सो कोर्ट नंबर-1 ने दोषी और पीड़िता की रिश्ते की चाची को दस-दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये और रिश्ते की चाची पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की धनराशि को पीड़िता को क्षतिपूर्ति में देने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं।

घटना और पुलिस कार्रवाई एडीजीसी विनय अरोरा व विक्रांत राठी ने बताया कि फुगाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि 25 मई 2019 को उसकी नाबालिग बहन घर पर अकेली थी। उसके माता-पिता शादी में गए थे। पड़ोस में रहने वाली रिश्ते की चाची ललिता उसकी बहन को बहला फुसलाकर अपने घर ले गई। जहां उसके मकान पर पहले से आरोपी विकास निवासी हबीबपुर सिकरी थाना फुगाना था। चाची ने बहन को घर में ले ...