मुजफ्फर नगर, अक्टूबर 30 -- Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर नाबालिग छात्रा को रास्ते में रोककर छेड़छाड़ करना व जातिसूचक शब्द कहने वाले आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।एडीजीसी प्रदीप बालियान ने बताया कि खतौली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने थाने पर 14 दिसम्बर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी नाबालिग बहन ट्यूशन से लौट रही थी। जानसठ पुल के पास आरोपी अंकित निवासी आर्यपुरी भूड थाना खतौली ने रास्ते में उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसे जातिसूचक शब्द कहे थे। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह भी पढ़ें- Farrukhabad Kannauj News: पाक्सो अधिनियम में दोषी को तीन वर्ष का कारावास मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट के न...