मुजफ्फर नगर, जुलाई 3 -- Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। गैंगस्टर एक्ट के दो मामलों में विशेष गैंगस्टर कोर्ट ने चार आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2003 में आरोपी सोनू उर्फ सुधीर निवासी मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत पर गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की थी। विशेष गैंगस्टर कोर्ट की न्यायाधीश रेखा सिंह ने आरोपी को पांच साल की सजा व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा शामली जनपद के कांधला थाना ने आरोपी अमर सिंह, राजपाल व साबिर निवासीगण मोहल्ला गुजरान थाना कांधला शामली पर गैंगस्टर की रिपोर्ट वर्ष 2000 में दर्ज की थी। यह भी पढ़ें- Bulandsehar News: गैंगस्टर एक्ट में दो अभियुक्तों को कैद और अर्थदंड इस मामले में विशेष गैंगस्टर कोर्ट की न्यायाधीश रेख...