मुजफ्फर नगर, अगस्त 7 -- Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर शामली जनपद के थाना कांधला क्षेत्र के गांव भभीसा में 12 साल पूर्व किसान पवन कुमार की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। मामले में एक आरोपी की पत्रावली वर्ष 2024 में अलग कर दी गई थी। हत्या में नामजद कुख्यात विपुल उर्फ खूनी को बागपत में कुछ दिन पूर्व एसटीएफ मुठभेड़ में ढेर कर चुकी है। यह भी पढ़ें- हत्या के आरोपियों को कोर्ट ने माना दोषी, फैसला आजघटना का विवरण एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि कांधला थाना क्षेत्र के गांव भभीसा निवासी अशोक कुमार 14 जुलाई 2014 को वह अपने घर पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी सुबह लगभग साढ़े 10 बजे कार में सवार होकर सात लोग हाथों में राइफल, बंदूक व तमंचे लेकर ...