Munger News: मुंगेर में क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत बड़ा कदम, बिना जांच के नहीं मिलेगा लाइसेंस
मुंगेर, अक्टूबर 23 -- Munger News: मुंगेर, निज संवाददाता। जिले में संचालित होने वाले निजी नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लीनिक, मैटरनिटी होम और पैथोलॉजी संस्थानों के लिए नियमों को और अधिक कड़ा कर दिया गया है। अब क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत नए निबंधन या पूर्व के निबंधन के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाले सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों की जांच अब तीन सदस्यीय विशेष कमेटी करेगी। कमेटी की हरी झंडी मिलने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा निबंधन या नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सिविल सर्जन ने गठित की तीन सदस्यीय टीमःहाल ही में कई निजी नर्सिंग होम, अस्पतालों और पैथोलॉजी सेंटरों द्वारा नए पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए आवेदन किए गए हैं। इन आवेदनों की सत्यता और मानकों की जमीनी हकीकत परखने के लिए सिविल सर्जन डॉ. राजू ने तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच...
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