Munger News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल का कठोर कारावास
मुंगेर, अक्टूबर 8 -- Munger News: मुंगेर, एक संवाददाता। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी उमेश कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला खड़गपुर थाना कांड संख्या- 411/22 की है जिसमे घटना 27 मई 2022 की बताई गई है। मामले में पीड़िता के बयान के आधार पर 24 अगस्त 2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 366ए, 376 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पीड़िता के बयान के अनुसार, हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के हरकुंडा गांव निवासी उमेश कुमार उसे जबरन अपने एक दोस्त के घर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में 29 मई को अभियुक्त...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.