मुंगेर, अगस्त 19 -- Munger News: मुंगेर, एक संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम संतोष कुमार के न्यायालय ने मंगलवार को सत्र वाद संख्या- 721/2014 में मिनी गन फैक्ट्री संचालन के मामले में अभियुक्त मो. इरफान उर्फ पप्पू को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई। न्यायालय ने अभियुक्त को क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष और 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा न्यायालय ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

सजा की प्रक्रिया ज्ञात हो कि, बीते 11 अगस्त को न्यायालय ने मो. इरफान को उक्त मामले में दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर मंगलवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर स...