MP में 350 करोड़ के स्कूल यूनिफॉर्म टेंडर पर HC की रोक, बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप
श्रुति तोमर, जुलाई 17 -- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले 52 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं को यूनिफॉर्म सप्लाई करने के लिए जारी 350 करोड़ रुपए के टेंडर पर रोक लगा दी है। यह रोक एक लोकल अपैरल एसोसिएशन द्वारा निविदा प्रक्रिया (बिडिंग प्रोसेस) में योग्यता की शर्तों को चुनौती देने के बाद लगाई गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजनल बेंच ने बुधवार को मामले की सुनवाई की और राज्य सरकार को एक हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, 'तब तक संबंधित टेंडर को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा।' यह याचिका जबलपुर अपैरल इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन (JAIMA) ने टेंडर डॉक्यूमेंट में 'प्रतिबंधात्मक शर्तों' को चुनौती देते हुए दायर की थी। JAIMA की ओर...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.