भोपाल, अप्रैल 3 -- Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में दोषसिद्धि के बाद राज्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस मुद्दे पर गुरुवार रात विचार-विमर्श के बाद विधानसभा सचिवालय ने दतिया सीट से भारती की सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी। भारती ने 2023 के विधानसभा चुनाव में पूर्व गृह मंत्री एवं भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा को हराया था। अधिसूचना में दिल्ली की एक अदालत द्वारा भारती को तीन साल के कारावास की सजा सुनाए जाने का उल्लेख करते हुए दतिया सीट को रिक्त घोषित किया गया है। यह अधिसूचना विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने दो अप्रैल की रात जारी की, जिसे शुक्रवार सुबह मीडिया को उपलब्ध कराया गया। यह भी पढ़ें- MP में किडनी ट्रांसप्लांट...