मोतिहारी, अगस्त 11 -- Motihari News: मोतिहारी ,विसं। अनन्य उत्पाद न्यायालय प्रथम के विशेष न्यायाधीश राजकुमार चौधरी ने शराब बरामदगी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को एक वर्ष की सश्रम कारावास व दो हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा मोतिहारी मुफ्फसिल थाना के झिटकहियां निवासी खेदू सहनी के पुत्र सुखाड़ी सहनी को हुई। मामले में मुफ्फसिल लखौरा थाना कांड दर्ज हुआ था। जिसमें पुलिस ने कहा था कि 12 मार्च 2016 को अभियुक्त के झोपड़ी के घर की तलाशी लेने पर 275 लीटर शराब बरामद हुई।

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