मुरादाबाद, अक्टूबर 15 -- Moradabad News: मोबाइल फोन चोरी के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम प्रत्युष गुप्ता की अदालत ने आरोपी शिवम व अरमान को दोषी करार देते हुए एक-एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 35-35 हजार का जुर्माना भी लगाया है। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र की हरथला सब्जी मंडी स्थित कन्या पाठशाला निवासी प्रदीप कुमार ने 19 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शराब की दुकान के सामने से उसका मोबाइल चोरी हो गया था। पुलिस ने इस मामले में मझोला थाना क्षेत्र के कांशीराम नगर निवासी शिवम और अरमान उर्फ हसीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम प्रत्युष गुप्ता की अदालत में चली। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को आरोपी शिवम व अरमान को दोषी ठहराया और दोनों को एक-ए...