मुरादाबाद, अक्टूबर 21 -- Moradabad News: कांठ में एसडीएम न्यायालय ने एक पुराने मामले में तीन बेटों को अपने माता पिता को भरण पोषण में प्रतिमाह 40 हजार रुपए देने का आदेश जारी किया है। पिता ने एसडीएम कोर्ट में इसके लिए गुहार लगाई थी। वह आवास, भोजन, पानी, कपड़े और चिकित्सा सहित अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेंगे। प्रार्थना पत्र मिलते ही न्ययालाय ने तत्काल पुराने आदेश का पालन करने का आदेश बुधवार को जारी कर दिया। माता-पिता के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत एसडीएम न्यायालय कांठ ने एक पुराने मामले में यह महत्वपूर्ण आदेश किया गया। इस पर अमल कराने के निर्देश एसडीएम न्यायालय से पुलिस इंस्पेक्टर कांठ को जारी किया गया है। न्यायालय ने जयकुमार पुत्र लल्लू सिंह एवं अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संजय कुमार और सं...