मुरादाबाद, अक्टूबर 9 -- Moradabad News: मुरादाबाद। नौ साल के मासूम से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट-3 की विशेष न्यायाधीश भावना गुप्ता की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी मिन्जार को दोषी ठहराते हुए 10 साल कारावास की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 25 अक्तूबर 2017 को नौ वर्षीय पीड़ित मासूम के पिता ने संभल कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि संभल के बेगम सराय निवासी मिन्जार 25 अक्तूबर 2017 की दोपहर करीब तीन बजे उसके नौ साल के बेटे को अपने साथ बाबूराम के कोल्ड स्टोर पीछे कब्रिस्तान में बनी कोठरी में ले गया। जहां आरोपी ने बच्चे के साथ दुष्कर्म किया और कहीं बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में 21 दिसंबर 2017 को आरोपी मिन्जार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई मु...