मुरादाबाद, अगस्त 25 -- Moradabad News: मुरादाबाद। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को अजय सिंह को एडीजे-पांच अभिनाश चंद्र मिश्रा की अदालत ने दोषी ठहराते हुए दो साल दो माह की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। थाना गलशहीद के तत्कालीन थाना प्रभारी मोहम्मद जहीर खां ने तीन अक्तूबर 2009 को गलशहीद थाने में संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र के प्रेम नगर अजय सिंह ने खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई एडीजे-पांच अभिनाश चंद्र मिश्रा की अदालत में चली। कोर्ट ने मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अजय को दोषी करार देते हुए दो साल दो माह की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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