मुरादाबाद, अक्टूबर 15 -- Moradabad News: शहर के लाल बाग स्थित काली माता मंदिर की व्यवस्था और महंताई को लेकर चल रहे विवाद में सिविल न्यायालय ने गुरुवार को अंतरिम आदेश जारी किया है। न्यायालय ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि अस्थायी निषेधाज्ञा की अर्जी का निस्तारण होने तक वे वादी महंत रामगिरी की महंताई, मंदिर की व्यवस्था, गतिविधियों और दायित्वों के निर्वहन में किसी तरह की रुकावट या हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत ने 12 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की गई है। काली माता मंदिर आदि बनाम पंचदशनाम जूना अखाड़ा आदि के नाम से दायर इस वाद में वादी महंत रामगिरी पक्ष ने स्थायी निषेधाज्ञा और घोषणात्मक प्रक्रिया की मांग की है। वादी पक्ष की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र दे...