मुरादाबाद, अक्टूबर 22 -- Moradabad News: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 घनेन्द्र कुमार की अदालत ने 454 ग्राम चरस बरामद के मामले में आरोपी मुन्तियाज उर्फ कलुआ को एक साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामला पाकबड़ा थाना क्षेत्र का है। जिसमें सात अक्टूबर 2025 को पुलिस ने ग्राम समाथल में टूटे हुए स्विमिंग पूल के पास नई बस्ती में मुन्तियाज उर्फ निवासी नई बस्ती कैलसा रोड पाकबड़ा को पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 454 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई थी। इस मामले में पाकबड़ा थाने में एनडीपीएस तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 घनेन्द्र कुमार की अदालत में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को आरोपी मुन्तियाज उर्फ कलुआ को दोषी ठहराते हुए एक साल कारावास और 15 ...