महोबा, अगस्त 22 -- Mohoba News: महोबा, संवाददाता। वृद्धा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पांच साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना ठोंका है। लाईसेंसी बंदूक देने वाले को चार माह की सजा और दो हजार का जुर्माना ठोंका गया है।

घटना का विवरण थाना कबरई के बम्हौरीकाजी गांव निवासी मुन्ना सिंह ने थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 22 दिसंबर 2015 को वह परिवार के साथ काकुन मंदिर दर्शन करने के लिए गया था। वापस लौटकर प्रसाद वितरण किया जा रहा था तभी घर केअंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मौके पर जाकर देखा 60 वर्षीय मां कुसुमा गोली लगने से खून से लथपथ पड़ी थी। गोली कल्लू सिंह निवासी मवईखुर्द ने मारी थी। बंदूक पप्पू सिंह निवासी मवई की थी। मां को अस्पताल लाए जहां उसकी मौत हो गई।

कानूनी कार्यवाही पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर पत्राव...