महोबा, अक्टूबर 24 -- Mohoba News: महोबा, संवाददाता। युवक के साथ मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने एक को 6 माह की कारावास और 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में मामना गांव निवासी रामेश्वर अहिरवार ने बताया कि वह 14 मार्च 2017 को शाम को पांच बजे गांव में स्थित दुकान में गुटखा खाकर होली खेल रहा था तभी रामेश्वर अपने पुत्र दिनेश के साथ आया और गाली गलौज करने लगा। कहा कि तुझे गांव में घूमने को मना है। विरोध करने पर सिर पर लाठी से प्रहार कर दिया जिससे उसका सिर फट गया। बाद में जानमाल की धमकी दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए पत्रावली कोर्ट में पेश की। विशेष लोक अभियोजक प्रमोद पालीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश तेन्द्र पाल ने मामले क...