महोबा, अक्टूबर 17 -- पानी भरने के विवाद में सजा Mohoba News: कोर्ट ने एक साल की सुनाई सजा महोबा। पानी भरने के विवाद में गाली गलौच कर मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाते हुए 4 हजार का जुर्माना ठोंका है। पनवाड़ी थाना के नकरा गांव निवासी सावित्री देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 13 सितंबर 2016 को उसकी पुत्री हैंडपंप में पानी भरने गई थी। तभी गांव के गणेशी पंडित विवाद करने लगा। गाली गलौच कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। और जानकाल की धमकी दी गई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया। विशेष लोक अभियोजक प्रमोद पालीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष न्यायाधीश तेन्द्र पाल ने गणेशी पंडित को एक साल की सजा सुनाते हुए 4 हजार का जुर्माना ठोंका है। यह भी पढ़ें- Hamirpur News: पिंक संपूर्ण समाधान दिवस में लगा शिकायतों ...