महोबा, जुलाई 4 -- Mohoba News: महोबा,संवाददाता। फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाने के मामले में कोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपित ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरु कर दी है। पनवाड़ी विकास खंड की ग्राम पंचायत भरवारा निवासी ओमकार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी राहुल पाठक मूल रूप से ग्राम लारौन तहसील परेला जिला टीकमगढ़ मप्र का निवासी है। जिनका निवास प्रमाण पत्र लारौन पलेरा टीकमगढ़ मप्र का जारी हुआ। शिक्षा प्राइमरी से स्नातक की मप्र से हुई। यह भी पढ़ें- ग्राम प्रधान, सचिव और कंप्यूटर ऑपरेटर पर मुकदमा बाद में मध्य प्रदेश में वन रक्षक के पद पर सेवाएं दी। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची में इनका नाम दर्ज है। और मतदात...