महोबा, अगस्त 13 -- Mohoba News: महोबा, संवाददाता। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता के साथ मारपीट कर हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को दस साल की सजा सुनाते हुए 13 हजार का जुर्माना ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मप्र के पन्ना जिले के बृजपुर थाना के गहरा धर्मपुर निवासी विद्याबाई ने चरखारी पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने अपनी पुत्री नीतू का विवाह 19 जून 2018 को इंद्रपाल पुत्र राजा सिंह यादव निवासी कीरतपुरा के साथ किया था। हैसियत के अनुसार दान दहेज देने के बाद भी शादी के बाद बेटी से अतिरिक्त दहेज की मांग की जाती रही, मांग पूरी न होने पर बेटी के साथ मारपीट की जाती थी। 18 मार्च 2021 को दामाद ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर बेटी की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया। घटना के समय मानसिक स्...