महोबा, सितम्बर 12 -- Mohoba News: महोबा, संवाददाता। घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़खानी करने और विरोध करने पर जानमाल की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाते हुए 12 हजार का जुर्माना ठोंका है। महोबकंठ थाना के एक गांव निवासी पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 14 फरवरी 2023 को उसकी 12 वर्षीय पुत्री घर में अकेली थी तभी गांव का 30 वर्षीय रविंद्र राजपूत घर में घुस गया और बेटी के साथ जबरन छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर बेटी के साथ मारपीट कर गाली गलौच करते हुए भाग गया। घर पहुंचनें पर बेटी ने पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर छेड़खानी का केस दर्ज करते हुए पत्रावली कोर्ट में पेश की। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा और अमन कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम संदीप चौह...