महोबा, अगस्त 12 -- Mohoba News: महोबा, संवाददाता। कूटरचित अभिलेखों से बैंक खाता खोलकर किसानों के क्रेडिट कार्ड से रुपये निकालनें के मामले में कोर्ट ने पांच को चार-चार साल की सजा सुनाते हुए दस-दस हजार का जुर्माना ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। थाना चरखारी के एसआई गोपाल कृष्ण गुप्ता 19 सितंबर 2007 को गश्त पर थे तभी मुखबिर ने सूचना दी कि गैंग लीडर संतोष कुमार निवासी गौरहारी संगठित गिरोह के जरिए अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। उसके साथी रामकुमार, दयाराम, मैयादीन निवासीगण टोला पांतर थाना महोबकंठ, रतना निवासी करहराकलां, मंशाराम निवासी उजनेड़ी, देवीसिंह निवासी करहराकलां सदस्य है। बैंक शाखा गुढ़ा में अपने साथियों के फोटो लगाकर फर्जीवाड़ा कर बचत खाता खोलकर किसानों के क्रेडिट कार्ड तैयार कर रकम निक...