महोबा, अक्टूबर 24 -- Mohoba News: महोबा, संवाददाता। घर से ले जाकर गाली गलौज और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये जुर्माना ठोंका है। महोबकंठ थाना के काशीपुरा गांव निवासी महेश अहिरवार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 24 जून 2023 को वह रात्रि में परिवार के साथ घर में था तभी गांव का राहुल आया और मछली पकड़ने की बात कहकर अपने साथ ले गया। गांव के बाहर नदी किनारे राहुल गाली गलौज करने लगा विरोध करने पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह भी पढ़ें- Mohoba News: मारपीट के मामले में 6 माह की सजा शिकायत करने पर जानमाल की धमकी देते हुए राहुल भाग गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज करते हुए पत्रावली तैयार कर कोर्ट में पेश की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ...