महोबा, अगस्त 12 -- Mohoba News: महोबा, संवाददाता। किशोरी केसाथ छेड़खानी करने और विरोध करने पर जानमाल की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। महोबकंठ थाना पुलिस को दी तहरीर में थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने बताया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री 26 अप्रैल 2023 को खेत के पास बकरियां चराने गई थी। उसी समय गांव का 32 वर्षीय वीरेंद्र राजपूत आया और सौ रुपये देकर पहाड़ चलने की बात कहकर छेड़खानी करने लगा। बेटी ने विरोध किया तो जानमाल की धमकी दी। घर लौटकर बेटी ने जब जानकारी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज करते हुए पत्रावली कोर्ट में पेश की। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौह...