महोबा, अगस्त 18 -- Mohoba News: महोबा, संवाददाता। किशोरी के साथ छेड़खानी करने और विरोध पर जानमाल की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाते हुए दस हजार का जुर्माना ठोंका है। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 20 मई 2022 को सुबह उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर के अंदर नहा रही थी। पत्नी हैंडपंप से पानी भरने के लिए गई थी। मौका पाकर गांव का दबंग घर में घुस आया और बेटी को बुरी नियत से दबोच लिया और छेड़खानी करने लगा। बेटी ने शोर मचाया तो मां पहुंच गई। दबंग के द्वारा मारपीट कर जानमाल की धमकी दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज करते हुए मामला पत्रावली कोर्ट में पेश की। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अप...