महोबा, जुलाई 16 -- Mohoba News: महोबा, संवाददाता। किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में कोर्ट ने युवक को तीन साल की सजा सुनाते हुए दस हजार का अर्थदंड ठोंका है। शहर कोतवाली के एक गांव निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 9 जून 2023 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री खेत में थी। तभी गांव का दबंग गया और पानी मांगने लगा जैसे ही बेटी झोपड़ी में पानी लेने गई पीछे से गए दबंग ने बुरी नियत से दबोच लिया और छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर तमंचा लगाकर परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज करते हुए पत्रावली कोर्ट में पेश की। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा और अमन कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम संदीप चौहान ने मामले की सुनवाई करते हुए दयाशंकर को त...