मिर्जापुर, अक्टूबर 12 -- Mirzapur News: मिर्जापुर,संवाददाता। शारदीय नवरात्र मेले में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने विंध्याचल मेला परिसर को तंबाकू और धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। इस संबंध में जारी आदेश में कोटपा अधिनियम-2003 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जनहित में यह निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने वाले कोटपा अधिनियम-2003 के प्रावधान मेला परिसर में प्रभावी रहेंगे। इसका उद्देश्य मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। यह भी पढ़ें- Mirzapur News: डीएम ने विंध्याचल, अष्टभुजा और काल...