मिर्जापुर, अगस्त 4 -- Mirzapur News: मिर्जापुर। न्यायालय ने लोक सेवक के साथ मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा, गाली-गलौज व धमकी के मामले में दोषी शहर के सारीपुर निवासी भगत सोनकर को 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर पांच दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला शहर कोतवाली का है।

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