मिर्जापुर, अक्टूबर 27 -- Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। मुकदमा दर्ज होने तथा न होने के संबंध में न्यायालय के आदेश के बावजूद आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शहर कोतवाल को नोटिस जारी किया है। दोनों मामलों में न्यायालय ने 30 अक्तूबर की दोपहर डेढ़ बजे तक उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।आदेशों की अवहेलना में न्यायालय ने दंडित किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। एक प्रकरण मधु दूबे बनाम वैभव से संबंधित है। इस मामले में 24 सितंबर और 12 अक्तूबर 2026 को आख्या मांगी गई थी, लेकिन 26 अक्तूबर तक न्यायालय के समक्ष आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। यह भी पढ़ें- Aurangabad News: नगर और नवीनगर थानाध्यक्ष से पूछा गया शोकॉज वहीं दूसरे मामले में अखिलेश कुमार दूबे बनाम राजेश कुमार उमर व अन्य से संबंधित है। इस प्रकरण...