मिर्जापुर, जुलाई 19 -- Mirzapur News: मिर्जापुर। न्यायालय ने लालगंज थाने में दर्ज मारपीट व गाली-गलौज के मामले में दोषी नदौली करौंदी गांव निवासी धर्मपाल व दिनेश को 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड नहीं अदा करने पर दस दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

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