मिर्जापुर, जुलाई 22 -- Mirzapur News: मिर्जापुर। न्यायालय ने मारपीट, गाली गलौज के मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को दोषी पुरानी दशमी निवासी काजू प्रजापति को 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड नहीं अदा करने पर छह दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला कटरा कोतवाली का है। यह भी पढ़ें- Bahraich News: पांच दोषी अभियुक्तों तीन- तीन साल की सजा

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