मिर्जापुर, सितम्बर 24 -- Mirzapur News: मिर्जापुर। न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना के मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को दोषी ड्रमंडगंज के देवहट निवासी जुबैद अंसारी पर ढ़ाई हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला लालगंज थाना क्षेत्र का है।

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