मिर्जापुर, अगस्त 11 -- Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। न्यायालय ने शहर, विंध्याचल व चुनार में दर्ज मामलों की सुनवाई करते हुए छह दोषी पर 20000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। चुनार में चोरी के मामले में दोषी बड़गांव निवासी बच्चेलाल को जेल में बिताई गई अवधि व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।विंध्याचल में दर्ज मारपीट मामले में दोषी नीबी गहरवार निवासी समीर सिंह, रविन्द्र प्रताप सिंह को एक-एक हजार रुपये, शहर कोतवाली में दर्ज मारपीट मामले में दोषी नैपुरवा निवासी गणेश को 4000 रुपये व इसी कोतवाली में दर्ज चोरी मामले में दोषी महुअरिया निवासी अमृतलाल को जेल में बितायी गई अवधि व 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शहर कोतवाली में ही दर्ज चोरी व घर घुसने के मामले में दोषी विसुंदरपुर निवासी रामविलास उर्फ मोटा को जेल में बितायी गई अवधि व 700...