मिर्जापुर, अगस्त 21 -- Mirzapur News: मिर्जापुर। न्यायालय ने कटरा और देहात कोतवाली दर्ज अलग-अलग मामलों में दो दोषी को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। कटरा कोतवाली में दर्ज चोरी के मामले में दोषी हथिया फाटक नई बस्ती निवासी जावेद खाँ को जेल में बिताई गई अवधि और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं देहात कोतवाली में दर्ज आयुध अधिनियम में दोषी टांड़ गांव निवासी प्रेम गिरी को एक माह के साधारण कारावास से दण्डित किया है। पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि समायोजित की जाएगी।

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