मिर्जापुर, सितम्बर 15 -- Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। न्यायालय ने चोरी व धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार दोषी को सात वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।कटरा कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2017 में आरोपी के विरुद्ध चोरी व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। अभियोजन अधिकारी एसपीओ नीरज कुमार, पीओ बृजेश कुमार तिवारी, विवेचक उपनिरीक्षक राजेश कुमार यादव, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी सूबेदार यादव व रिजवान अहमद, पैरोकार आरक्षी सरवन कुमार ने प्रभावी पैरवी की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह की अदालत ने दोषी जौनपुर जिले के नवाब युसूफ रोड मीरमम्त निवासी मुस्तकीम सात वर्ष के...