मिर्जापुर, जुलाई 3 -- Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददातान्यायालय ने चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को 15 माह की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कटरा कोतवाली में चोरी के मामले में वर्ष 2025 में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई। अभियोजन अधिकारी एपीओ जितेन्द्र यादव, विवेचक उपनिरीक्षक हरिनाथ यादव, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी सूबेदार यादव व रिजवान अहमद तथा पैरोकार आरक्षी श्रवण कुमार ने प्रभावी पैरवी की। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह की अदालत ने दोषी मध्य प्रदेश के मऊगंज के हनुमना थाना क्षेत्र के नाउनकलां निवासी सूर्यप्रकाश पा...